SAMBHAL कोर्ट का आदेश-संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी

SAMBHAL

SAMBHAL कोर्ट का आदेश-संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी:ट्रायल कोर्ट से कहा- 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न लें; शांति जरूरी

 

 

SAMBHAL
SAMBHAL

SAMBHAL 

संभल की जामा मस्जिद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न लें। शांति जरूरी है।

संभल में रविवार, 24 नवंबर को मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 युवकों की मौत हुई थी। संभल की चंदौसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर 19 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए सर्वे का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है।

 

 

 

SAMBHAL
SAMBHAL

SAMBHAL 

गुरुवार को संभल की शाही जामा मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। CJI की बेंच में इस पर सुनवाई हुई।

 

 1- मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी। इसे खोला नहीं जाएगा।

2- CJI ने कहा- मामले में सही और गलत क्या है। हम अभी यह नहीं देख रहे हैं। याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का अधिकार है।

3- CJI ने कहा- हम इस समय कुछ नहीं कहना चाहते। हम इसे पेंडिंग रखेंगे। यह सुनिश्चित करें कि शांति बनी रहे।

4- हाईकोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई फैसला नहीं सुनाए।

5- इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइल होते ही इस पर 3 दिन के भीतर सुनवाई करें।

6- सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखें। दोनों समुदायों में शांति समिति का गठन करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *